अब आपको PF के पैसों के लिए दिनों या हफ्तों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. सरकार ने EPFO 3.0 के तहत प्रॉविडेंट फंड (PF) नियमों में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करते हुए 3-दिन के भीतर क्लेम सेटलमेंट का नियम लागू कर दिया है. इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नया फ्रेमवर्क पेश किया है. जिसका मकसद क्लेम प्रोसेसिंग को तेज़ और ज्यादा बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना है.
कैसे होगा 3 दिन में क्लेम सेटलमेंट
इस नए फ्रेमवर्क से PF निकासी की प्रक्रिया ज्यादा सरल और पारदर्शी हो जाएगी, जिससे खाताधारकों को अपना ही पैसा मिलने में अब ज़्यादा दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा.
नई समयसीमा के साथ, EPFO ने निकासी प्रक्रियाओं को भी सरल बना दिया है और मानवीय दखल को कम करने के लिए ऑटोमेशन का विस्तार कर रहा है. यानी अब ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही हो जाएगी, सरकारी अधिकारियों का दखल कम होगा और काम फटाफट हो जाएगा.
अभी मैन्युअल वेरिफिकेशन की वजह से PF क्लेम की प्रक्रिया पूरी होने में काफी वक्त लगता है. मगर, अब अगर किसी सब्सक्राइबर का KYC पूरा है और UAN आधार से लिंक्ड है, तो PF एडवांस या विड्रॉल का क्लेम फॉर्म जमा करने के 3 कामकाजी दिनों के भीतर सेटल करना ज़रूरी होगा. 3 दिन में PF क्लेम का पैसा मिल सके, इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं. ये नियम सिर्फ उन क्लेम्स पर लागू होगा जिनकी सभी शर्तें पूरी होंगी और जिनके KYC डाक्यूमेंट्स पूरे होंगे. वहीं, जिन मामलों में क्लेम्स के लिए और वेरिफिकेशन की जरूरत होगी, उनमें पहले की तरह अधिक समय लग सकता है.
अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी
क्लेम सेटलमेंट 3 दिनों के भीतर पूरा हो सके, इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी. मतलब ये कि कोई सरकारी अधिकारी PF की फाइल को दबाकर नहीं बैठ सकेगा, अगर EPFO अधिकारी बिना किसी सही वजह के आपके PF के पैसे देने में 20 दिन से ज़्यादा की देरी करते हैं, तो उन्हें अपनी जेब से जुर्माना भरना पड़ेगा. नियम के मुताबिक 20 दिनों के भीतर PF का पैसा नहीं मिलता है, तो 20वें दिन के बाद जितने भी दिन की देरी होगी, उस पर 12% की दर से जुर्माना लगेगा.
EPFO इस वक्त लगातार रिफॉर्म्स कर रहा है. इस कड़ी के तहत EPFO ने मैन्युअल दखल को कम करने के लिए ऑटोमेटेड क्लेम प्रोसेसिंग का इस्तेमाल बढ़ाया है. EPFO ने पहले ऑटोमेटेड सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था, जिससे एडवांस विद्ड्रॉल के ज्यादा से ज्यादा क्लेम्स अपने आप ही सेटल होने लगे.
सब्सक्राइबर्स के लिए फायदे?
कभी मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, घर की मरम्मत के लिए हमें पैसों की तुरंत जरूरत होती है. ऐसे में PF सेविंग्स हमारे लिए बड़ा सहारा होता है. ऐसे में 3 दिन की समयसीमा का नियम बड़ी राहत लेकर आएगा. पैसों की जरूरत को ये तुरंत पूरा करेगा. जिन सब्सक्राइबर्स का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से लिंक्ड है, बैंक अकाउंट डिटेल्स पूरी तरह अपडेटेड हैं और KYC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके लिए यह नया रिफॉर्म बहुत फायदेमंद है.
EPF मेंबर्स क्या करें?
जो लोग PF निकासी के लिए क्लेम की योजना बना रहे हैं, उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए –
- उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए
- UAN के साथ आधार लिंक्ड होना चाहिए
- PAN और बैंक खाते की जानकारी अपडेट होनी चाहिए
- KYC की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए
- OTP वेरिफिकेशन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए

