EPF Withdrawal Rules 2026: नौकरी गई तो अब 2 नहीं, 12 महीने बाद मिलेगा PF का पूरा पैसा? जानिए नए नियम

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EPF Withdrawal Rules 2026

सरकार ने पिछले हफ्ते EPF 2026 स्कीम का ऐलान किया था. जिसमें EPF से पैसे निकालने के नियमों में कुछ बदलाव किए गये हैं. अब लोगों के मन में ये सवाल है कि ये नियम क्या हैं, पिछले नियमों से कितने अलग है, कितना पैसा निकाल सकते हैं, किन-किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस आर्टिकल में देने की कोशिश की गई है.

पहला सवाल ये कि किन-किन परिस्थितियों या खास मौकों पर आप PF से आंशिक निकासी कर सकते हैं. नई स्कीम में ऐसे 6 कारणों या खास मौकों का जिक्र किया गया है. जैसे शादी, मेडिकल इमरजेंसी, पढ़ाई, घर खरीदना जैसे मौके शामिल हैं. अगर आप इन परिस्थितियों में हैं और आपको पैसों की जरूरत है तो आप अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.

नौकरी गई तो 12 महीने की वेटिंग

नई स्कीम में सबसे बड़ा बदलाव उन कर्मचारियों के लिए है जो रिटायरमेंट की उम्र से पहले नौकरी छोड़ देते हैं. पहले नियम था कि कर्मचारी अगर 2 महीने तक बेरोजगार है, तो उसके EPF की पूरी रकम निकाल सकते थे, मगर अब नई EPF Scheme, 2026 के तहत इस नियम को बदल दिया गया है. अब समय से पहले फाइनल सेटलमेंट के लिए 12 महीने तक बेरोजगार रहना जरूरी कर दिया गया है. जो एक तरह से उन कर्मचारियों के लिए झटका है जिनकी नौकरी चली गई और दूसरी नौकरी नहीं मिल रही.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नए नियमों के तहत EPF मेंबर्स के लिए हर स्थिति में पूरा का पूरा पैसा निकालने संभव नहीं होगा, हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में और तय शर्तों के तहत सदस्य अपने ‘Eligible Member Balance’ का 100% तक निकाल सकते हैं. आमतौर पर मेंबर्स को EPF खाते में कुल कुल योगदान का का कम से कम 25% बैलेंस बनाए रखना होगा.

इन 6 मौकों पर निकाल सकेंगे पैसा

EPFO ने ऐसी 6 प्रमुख परिस्थितियां तय की हैं, जिनमें सदस्य अपने PF खाते से एडवांस निकासी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि किस जरूरत के लिए कितनी बार और किन शर्तों के साथ पैसा निकाला जा सकता है.

  1. इलाज के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं PF?

अगर कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो EPF खाते से एडवांस लिया जा सकता है. अच्छी बात ये है कि मेडिकल जरूरतों के लिए कितनी बार भी आप पैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई तय सीमा नहीं है.

  1. पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं पैसा

बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अगर पैसों की जरूरत है तो PF बहुत काम आता है. कर्मचारी अपनी EPF सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार एडवांस निकाल सकते हैं. हालांकि, इसके लिए EPFO की तय शर्तों का पालन करना होगा.

  1. शादी के लिए भी निकाल सकते हैं पैसा

अगर कर्मचारी की खुद की शादी के लिए या परिवार में किसी सदस्य की शादी के लिए पैसों की जरूरत है तो वो EPF से एडवांस निकाल सकता है. कर्मचारी अपने पूरे EPF कार्यकाल के दौरान इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 5 बार पैसे निकाल सकता है. बशर्ते वो “eligible family members” की कैटेगरी में आता हो.

  1. घर खरीदने, बनवाने के लिए

घर जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना होता है. जिसके लिए काफी पैसों की जरूरत होती है. इस सपने को पूरा करने में PF का पैसा आपकी मदद कर सकता है. फ्लैट, मकान या प्लॉट खरीदना, नया घर बनाने के लिए कर्मचारी आंशिक रूप से पैसे निकाल सकता है. इतना ही नहीं, अगर होम लोन चुकाना हो या फिर घर की मरम्मत, रेनोवेशन करानी हो, तब भी आंशिक निकासी की सुविधा है. इसके लिए भी अधिकतम 5 बार ही पैसे निकाल सकते हैं. हालांकि हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग पात्रता शर्तें लागू होती हैं.

  1. खास मौकों में आंशिक निकासी

कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी होती हैं, जिन्हें EPFO का Central Board of Trustees (CBT) अधिसूचित करता है. ऐसे मामलों में सदस्य एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम दो बार EPF एडवांस का लाभ उठा सकते हैं.

  1. 12 महीने की सदस्यता पूरी होने पर कितना पैसा निकाल सकते हैं?

EPFO के मौजूदा दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी ने EPF की 12 महीने की सदस्यता पूरी कर ली है, तो वो उस कैटेगरी के नियमों के तहत अपने EPF बैलेंस का 75% तक निकाल सकता है. इस राशि में कर्मचारी और उसकी कंपनी दोनों के अंशदान के साथ उस पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल होता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर सदस्य 12 महीने पूरे होते ही 75% पैसा निकाल सकता है. निकासी उसी कैटेगरी के नियमों और पात्रता पर निर्भर करेगी, जिसके तहत आवेदन किया गया है.

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